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मादक पदार्थ तस्कर दोषी करार, 10000 रुपये जुर्माना किया

Fri, 27 Sep 2019 08:06 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2019 08:06 PM IST
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मादक पदार्थ तस्कर दोषी करार, 10000 रुपये जुर्माना किया
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माई सिटी रिपोर्टर
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मलहोत्रा की अदालत ने मादक पदार्थ तस्कर को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे अंडरगोन करार देते हुए 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विदित रहे कि मादक पदार्थ निरोधक टीम में नियुक्त तत्कालीन एएसआई अशोक की टीम 8 अगस्त, 2017 को मुरथल फ्लाईओवर के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को एक व्यक्ति सामने से आता दिखाई दिया। वह हाथ में पालीथिन लिए हुए था। पुलिस टीम को देखकर वह वापस मुड़कर जाने लगा था। जिस पर टीम को शक हो गया था। पुलिस टीम ने उसे रोककर उसकी तलाशी ली थी। तलाशी में उसकी पालीथिन के अंदर से 800 ग्राम चरस मिली थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने अपनी पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के हरिनगर निवासी किरणपाल के रूप में दी थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। अब मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे राजेश मलहोत्रा की अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। उसे अंडरगोन (मामले की सुनवाई के दौरान भुगती गई सजा ही अपराध के लिए काफी है) करार दिया है। अदालत ने किरणपाल पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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