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ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने के चार दोषियों को 20-20 साल कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में चार दोषियों को अदालत ने 20-20 साल कैद और 55 हजार रुपये तक जुर्माने की सजा सुनाई है। छात्रा को पुलिस ने पंजाब के जिरकपुर से बरामद किया था।
विदित रहे कि शहर की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा 22 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने 23 जुलाई, 2017 को सिविल लाइन थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि छात्रा घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। उन्होंने छात्रा के अपहरण का अंदेशा जताया था। जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छात्रा को पंजाब के जिरकपुर के पास से बरामद कर लिया था। छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे, जिसमें छात्रा ने बताया था कि गांव कुराड़ निवासी आशीष पर उसका अपहरण कर जिरकपुर और चंडीगढ़ में ले गया था। वहां पर आशीष के साथ ही उसके साथी गांव कुराड़ के रवि और विपिन तथा पानीपत के करहंस निवासी अमर को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने चारों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने चारों युवकों को दोषी करार देते हुए गैंगरेप में 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 30 से 55 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। विपिन और अमर पर 30-30 हजार रुपये, आशीष पर 45 हजार रुपये और रवि पर 55 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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विदित रहे कि शहर की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा 22 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। उसके परिजनों ने 23 जुलाई, 2017 को सिविल लाइन थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि छात्रा घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। उन्होंने छात्रा के अपहरण का अंदेशा जताया था। जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छात्रा को पंजाब के जिरकपुर के पास से बरामद कर लिया था। छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे, जिसमें छात्रा ने बताया था कि गांव कुराड़ निवासी आशीष पर उसका अपहरण कर जिरकपुर और चंडीगढ़ में ले गया था। वहां पर आशीष के साथ ही उसके साथी गांव कुराड़ के रवि और विपिन तथा पानीपत के करहंस निवासी अमर को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने चारों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने चारों युवकों को दोषी करार देते हुए गैंगरेप में 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 30 से 55 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। विपिन और अमर पर 30-30 हजार रुपये, आशीष पर 45 हजार रुपये और रवि पर 55 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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