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सरेआम युवक की चाकू व सुएं से गोदकर हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद

Wed, 21 Aug 2019 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2019 12:51 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने युवक की सरेआम की गई हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि वेस्ट रामनगर निवासी सुमन ने 25 मई, 2017 को पुलिस को बताया था कि उसका पति अजय उर्फ गज्जक बाइक पर सवार होकर सूरी पेट्रोल पंप वाली गली से गुजर रहा था। इसी दौरान हमलावरों ने उसे रोककर चाकू व सुएं से हमला कर उसकी हत्या कर दी। महिला ने बताया था उसके पति की हत्या होने से पहले वेस्ट रामनगर निवासी सागर, विशाल नगर निवासी सचिन उर्फ पलटू व एक अन्य उसके पति को घर पूछने के लिए आए थे। उन्होंने ही उसके पति की हत्या की है। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। परिजनों ने बताया था कि चार साल पहले वेस्ट रामनगर निवासी सागर के भाई नान्हू उर्फ राजा की हत्या की गई थी। उसे भी गली में ही तेजधार से काटकर मौत के घाट उतारा गया था। मामले में सागर के पिता ओमप्रकाश के बयान पर अजय व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मामले में अजय व उसका साथी छह माह पहले ही बरी होकर जेल से आए थे। अब अजय की सरेराह हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 26 मई, 2017 को आरोपी सागर व सचिन को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले में लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को एएसजे अश्विनी कुमार की अदालत ने सागर व सचिन को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को आईपीसी की धारा 302 व 34 में उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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