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Sonipat News: नाहरी के पास दो अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर
Tue, 23 Jun 2026 06:03 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 23 Jun 2026 06:03 PM IST
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फोटो : सोनीपत के गांव नाहरी के पास अवैध निर्माण को गिराता बुलडोजर। स्रोत: प्राधिकरण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। गांव नाहरी के पास 12.5 एकड़ में दो स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियाें पर मंगलवार को सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की ओर से कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट एचएसआईआईडीसी से एसडीओ विनोद कुमार के नेतृत्व में की गई।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) नीलम शर्मा ने बताया कि 3.5 एकड़ में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी में 45 डीपीसी, 3 चहारदीवारी, 2 निर्माणाधीन घर और 1.5 एकड़ में कच्चे रास्ते का नेटवर्क ध्वस्त किया गया।
नाहरी में ही 9 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में 55 डीपीसी, 10 चहारदीवारी, 2 निर्माणाधीन घर, 120 मीटर इंटरलॉकिंग टाइल रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। डीटीपी ने आमजन से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें।
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उन्होंने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व एसएमडीए के सीईओ से अनुमति लेना अनिवार्य है अन्यथा एसएमडीए की ओर से अवैध कॉलोनी पर किसी भी समय नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान में बुलडोजर चलाया जा सकता है।
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सोनीपत। गांव नाहरी के पास 12.5 एकड़ में दो स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियाें पर मंगलवार को सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की ओर से कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट एचएसआईआईडीसी से एसडीओ विनोद कुमार के नेतृत्व में की गई।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) नीलम शर्मा ने बताया कि 3.5 एकड़ में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी में 45 डीपीसी, 3 चहारदीवारी, 2 निर्माणाधीन घर और 1.5 एकड़ में कच्चे रास्ते का नेटवर्क ध्वस्त किया गया।
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नाहरी में ही 9 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में 55 डीपीसी, 10 चहारदीवारी, 2 निर्माणाधीन घर, 120 मीटर इंटरलॉकिंग टाइल रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। डीटीपी ने आमजन से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें।
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उन्होंने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व एसएमडीए के सीईओ से अनुमति लेना अनिवार्य है अन्यथा एसएमडीए की ओर से अवैध कॉलोनी पर किसी भी समय नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान में बुलडोजर चलाया जा सकता है।