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Sonipat News: 30 सितंबर तक जमा होंगे कृषि यंत्रों के बिल

Sat, 21 Sep 2024 06:38 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2024 06:38 AM IST
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Bills for agricultural equipment will be deposited by 30 September
सोनीपत। फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) के तहत कृषि यंत्रों के बिल किसान अब 30 सितंबर तक जमा करा सकेंगे।
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) के तहत 50 फीसदी अनुदान राशि पर कृषि यंत्र सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रेक व श्रब मास्टर व रोटरी स्लेशर के लिए पात्र किसानों का चयन किया गया था।
कृषि उप निदेशक डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि जिन किसानों ने अपने दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता राई के कार्यालय में जमा करवाए हैं, उनके आवेदन मंजूर कर दिए गए हैं। अब वह डीलर व निर्माता का चयन करके परमिट डाउनलोड 30 सितंबर तक अपने कृषि यंत्र की खरीद कर बिल पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करें। पहले अंतिम तिथि 10 सितंबर तक निर्धारित थी, अब विभाग ने 30 सितंबर कर दी है।
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कृषि यंत्र खरीदते समय किसान की ओर से राशि डीलर को ऑनलाइन मोड, बैंक, चेक के माध्यम से भुगतान करनी होगी।
अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक सोनीपत, सहायक कृषि अभियंता राई कार्यालय या मोबाइल नंबर 9468351298 या 8053664486 पर संपर्क कर सकते हैं।ा
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