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Sonipat News: बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सरशिप योजना का मिल रहा लाभ

Fri, 05 Jul 2024 09:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 05 Jul 2024 09:47 PM IST
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Benefit of sponsorship scheme for children's education
सोनीपत। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने जिला बाल संरक्षण की ओर से गरीब एकल अभिभावक व अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पांसरशिप योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ उसी परिवार को दिया जा रहा है, जहां मां विधवा, तलाकशुदा है। इसके अलावा जहां बच्चे अनाथ है और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं। माता-पिता जीवन को खतरे में डालने वाली या टर्मिनल बीमारी के शिकार है। माता-पिता आर्थिक और शारीरिक रूप से बच्चों की देखभाल करने में अक्षम या असमर्थ हो।
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उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 72 हजार रुपये व शहरी क्षेत्र में 96 हजार रुपये वार्षिक हो पढ़ाई के लिए योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, अभिभावक का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से सत्यापित आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों सहित मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है तो) व बच्चों के बैंक खाते की विवरण की फोटो प्रति अनिवार्य है।
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