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Sonipat News: तीन माह तक पटाखे जलाने पर प्रतिबंध

Sun, 05 Nov 2023 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 05 Nov 2023 11:38 PM IST
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Ban on burning firecrackers for three months
सोनीपत। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका है। ऐसे में लगातार कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। ग्रैप-3 लागू किया जा चुका है। जिलाधीश ने तीन माह तक पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी 2024 तक पटाखों की बिक्री से लेकर आतिशबाजी तक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर धारा 144 लगाई गई है। साथ ही सभी विभागों व निकायों को आदेश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आदेशों का पालन होना सुनिश्चित करें।
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पटाखों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने सोनीपत नगर निगम, गोहाना नगर परिषद, गन्नौर नगर पालिका, कुंडली व खरखौदा नगर पालिका को विशेष आदेश जारी करते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। पटाखों की बिक्री या आतिशबाजी होती मिले तो तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। इसमें पुलिस का सहयोग भी लिया जाएगा।
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ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का भी समय निर्धारित
प्रशासन दिवाली, क्रिसमस व नववर्ष पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी है, लेकिन वह केवल

सीमित समय के लिए दी है। दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी तरह से क्रिसमस व नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
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