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Sonipat News: हत्या की कोशिश मामले में जमानत मंजूर
Fri, 07 Nov 2025 01:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 07 Nov 2025 01:55 AM IST
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सोनीपत। युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वीरवार को आरोपी की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करने का आदेश दिया।
विकास नगर निवासी तिशांत के ऊपर विकास नगर निवासी मोहम्मद राजा व उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया था। पीड़ित के बयान व शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में है।
कोर्ट में वीरवार को मोहम्मद राजा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आरोपी के वकील ने दलील दी कि हमले में मोहम्मद राजा की कोई भूमिका नहीं थी और अन्य आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं। आरोपी को भी काफी देरी के बाद केवल सह-आरोपी कथित बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
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अभियोजन के वकील ने जमानत का विरोध किया। दलील दी कि मामला गंभीर है। रिहा होने पर आरोपी गवाहों पर दबाव डालकर जांच प्रभावित करा सकता है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि घायलों को गौरव, सोहित और अंशुमान नामक आरोपियों ने पहुंचाई थी और उन्होंने अनुराग और सिद्धू के साथ मिलकर घायल ईशु को बचाया था।
उस समय भी मोहम्मद राजा का नाम नहीं लिया था और सह-अभियुक्तों के खुलासे के बाद पुलिस ने उसे काबू किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत मंजूर करने का आदेश दिया। उसे 50 हजार रुपये के जमानत बांड और उतनी ही राशि के एक जमानती को प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी।
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विकास नगर निवासी तिशांत के ऊपर विकास नगर निवासी मोहम्मद राजा व उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया था। पीड़ित के बयान व शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी को 28 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में है।
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कोर्ट में वीरवार को मोहम्मद राजा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आरोपी के वकील ने दलील दी कि हमले में मोहम्मद राजा की कोई भूमिका नहीं थी और अन्य आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं। आरोपी को भी काफी देरी के बाद केवल सह-आरोपी कथित बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
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अभियोजन के वकील ने जमानत का विरोध किया। दलील दी कि मामला गंभीर है। रिहा होने पर आरोपी गवाहों पर दबाव डालकर जांच प्रभावित करा सकता है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि घायलों को गौरव, सोहित और अंशुमान नामक आरोपियों ने पहुंचाई थी और उन्होंने अनुराग और सिद्धू के साथ मिलकर घायल ईशु को बचाया था।
उस समय भी मोहम्मद राजा का नाम नहीं लिया था और सह-अभियुक्तों के खुलासे के बाद पुलिस ने उसे काबू किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत मंजूर करने का आदेश दिया। उसे 50 हजार रुपये के जमानत बांड और उतनी ही राशि के एक जमानती को प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी।