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Sonipat News: सौर ऊर्जा ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 21 अप्रैल तक करें आवेदन
Wed, 09 Apr 2025 12:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 09 Apr 2025 12:38 AM IST
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सोनीपत। नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों को 3, 7.5 व 10 एचपी के सोलर पंप लगवाने के लिए 75 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को सरल पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर 21 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। इसके अलावा गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 फीसदी अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी फर्द होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाणपत्र, शपथ पत्र) अपलोड करना अति आवश्यक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने बताया कि किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में क्षमता अनुसार सोलर पंप के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करा सकते हैं व अपनी इच्छानुसार कंपनी का चयन कर सकते हैं। किसान को अपने पास लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का प्रमाणपत्र और जमीन की फर्द अपने पास रखना होगा, जो सर्वे के दौरान चयनित कंपनी को देना होगा। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम से संबंधित नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए किसान वेबसाइट http://hareda.gov.in पर कर सकते हैं। किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी के कार्यालय के कमरा नंबर-3 या दूरभाष नंबर 0130-2988110 में संपर्क कर सकते हैं।
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उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी फर्द होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाणपत्र, शपथ पत्र) अपलोड करना अति आवश्यक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा।
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उपायुक्त ने बताया कि किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में क्षमता अनुसार सोलर पंप के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करा सकते हैं व अपनी इच्छानुसार कंपनी का चयन कर सकते हैं। किसान को अपने पास लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का प्रमाणपत्र और जमीन की फर्द अपने पास रखना होगा, जो सर्वे के दौरान चयनित कंपनी को देना होगा। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम से संबंधित नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए किसान वेबसाइट http://hareda.gov.in पर कर सकते हैं। किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी के कार्यालय के कमरा नंबर-3 या दूरभाष नंबर 0130-2988110 में संपर्क कर सकते हैं।
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