फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Anticipatory bail plea

Sonipat News: हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Thu, 14 May 2026 01:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 14 May 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Anticipatory bail plea
सोनीपत। हत्या की कोशिश के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने आरोपी चिंटू की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से घर में घुसकर पीड़ित विक्की पर जानलेवा हमला किया था।
विज्ञापन

आरोपी वार्ड 18, वाल्मिकी बस्ती, गोहाना निवासी चिंटू पर 27 नवंबर 2025 को अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैर कानूनी सभा बनाने, शिकायतकर्ता के घर में घुसने और घातक हथियारों डंडा व फरसा से हमला करने का आरोप है।
विज्ञापन

इस हमले में विक्की को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें जानलेवा घोषित किया गया है। इस संबंध में गोहाना थाना पुलिस ने हत्या की कोशिश सहित कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस मामले के 9 सह आरोपियों को पहले ही हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। उससे अब कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अग्रिम जमानत का आधार नहीं बन सकता। अदालत को अपराध की गंभीरता, सजा की कठोरता और मामले के प्राथमिक साक्ष्यों को देखना होता है। अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास के तहत गंभीर आरोप हैं, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अदालत ने चिंटू की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed