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Sonipat News: स्मैक तस्करी मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी जुबेर जंग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला एचएसआईआईडीसी बड़ी थाना क्षेत्र में 27 ग्राम स्मैक बरामद होने से जुड़ा है। अदालत ने आरोपी से हिरासत में पूछताछ को आवश्यक माना।
अभियोजन के अनुसार, 4 नवंबर 2025 को पानीपत-दिल्ली जीटी रोड पर सनपेड़ा मोड़ के पास पुलिस ने सूचना के आधार पर मुबारिक और कैफ अंसारी को पकड़ा था। तलाशी में कैफ अंसारी के पास से 27 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक, कैफ ने पूछताछ में बताया कि वह जुबेर जंग के कहने पर स्मैक की आपूर्ति करने गन्नौर आया था। वह यूपी नंबर की क्रेटा कार से आया था।
जुबेर के अधिवक्ता ने दलील दी कि कैफ से उसकी पुरानी रंजिश है और इसी कारण उसे मामले में झूठा फंसाया गया। उसने जांच में शामिल होने की इच्छा जताई और कहा कि उससे किसी बरामदगी की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अभियोजन के अनुसार, 4 नवंबर 2025 को पानीपत-दिल्ली जीटी रोड पर सनपेड़ा मोड़ के पास पुलिस ने सूचना के आधार पर मुबारिक और कैफ अंसारी को पकड़ा था। तलाशी में कैफ अंसारी के पास से 27 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक, कैफ ने पूछताछ में बताया कि वह जुबेर जंग के कहने पर स्मैक की आपूर्ति करने गन्नौर आया था। वह यूपी नंबर की क्रेटा कार से आया था।
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जुबेर के अधिवक्ता ने दलील दी कि कैफ से उसकी पुरानी रंजिश है और इसी कारण उसे मामले में झूठा फंसाया गया। उसने जांच में शामिल होने की इच्छा जताई और कहा कि उससे किसी बरामदगी की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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