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Sonipat: न्यायालय परिसर से अवैध खोखे हटाने की कार्यवाही शुरू; मौके पर पहुंचे SDM, तहसीलदार व अन्य अधिकारी

Thu, 02 Jan 2025 12:01 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 02 Jan 2025 12:01 PM IST
सार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर 12 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग ने अदालत व लघु सचिवालय परिसर से 24 खोखों को हटाने का नोटिस चस्पा किया था। नोटिस के अनुसार लघु सचिवालय परिसर में लॉकअप कक्ष की चहारदीवारी का निर्माण किया जाना था।

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Action to remove illegal kiosks from Sonipat court premises begins
अवैध खोखों पर प्रशासन ने चलाई जेसीबी - फोटो : संवाद

विस्तार

सोनीपत के गोहाना रोड स्थित लघु सचिवालय के साथ न्यायालय परिसर में बिना लाइसेंस काम कर रहे वसीका नवीस व स्टांप विक्रताओं के खोखो पर प्रशासन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। परिसर से बिना लाइसेंस वाले खोखो को हटाया जाएगा। अवैध खोखो पर कार्यवाही के लिए एसडीएम अमित कुमार, तहसीलदार सहित लोक निर्माण विभाग व नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि सभी खोखो के लाइसेंस की जांच कर अवैध खोखो को यहां से हटवाया जाएगा। प्रशासन की कार्यवाही को देख कुछ खोखा संचालकों ने अपने खोखो काे खुद ही हटाना शुरू कर दिया है।

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर 12 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग ने अदालत व लघु सचिवालय परिसर से 24 खोखों को हटाने का नोटिस चस्पा किया था। नोटिस के अनुसार लघु सचिवालय परिसर में लॉकअप कक्ष की चहारदीवारी का निर्माण किया जाना था। कार्य के लिए 4 दिसंबर को एक ठेकेदार को टेंडर आवंटित किया गया था, लेकिन चहारदीवारी निर्माण के बीच 24 खोखे रूकावट बन रहे थे। 12 दिसंबर को इनमें से 15 खोखो को हटा लिया गया था, जबकि 9 खोखे अपनी जगह लगे रहे। इस पर विभाग के उपमंडल अभियंता रविन दत्ता की ओर से नोटिस जारी कर खोखे हटाने की मांग की गई थी।
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इसके बाद स्टाम्प विक्रेताओं व वसीका नवीसों ने 17 दिसंबर 2024 को उपायुक्त को ज्ञापन देकर अवैध खोखा संचालकों पर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनीपत तहसील में केवल 12 वसीका नवीस व 26 स्टाम्प विक्रेताओं को ही लाइसेंस जारी किया गया है। परिसर में 150 से अधिक खोखे लगे हैं। इनमें कुल 38 खोखे ही वैध हैं। अधिकारी मौके का निरीक्षण कर अवैध खोखे हटवाएं, लाइसेंस धारक को पर्याप्त जगह दी जाए।
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30 दिसंबर को वसीका नवीस और स्टांप विक्रेताओं से दोबारा एकत्रित होकर उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार को शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की थी। इस पर उपायुक्त ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर कार्रवाई को जरूरी बताया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लाइसेंसधारी वसीका नवीस, स्टांप वेंडर या अधिकृत व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

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