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Sonipat News: पैसों के लेनदेन में चुनरी से गला दबाकर की थी महिला की हत्या, दोषी को उम्रकैद
Wed, 30 Jul 2025 01:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 30 Jul 2025 01:28 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.जसबीर सिंह ने महिला की चुनरी से गला दबाकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पर दुष्कर्म का भी आरोप लगा था, लेकिन वह अदालत में सिद्ध नहीं हो सका।
बरोदा थाना के गांव में 28 फरवरी, 2021 को सुबह 50 साल की महिला का शव एक प्लॉट में मिला था। महिला के बेटे ने आरोप लगाया था कि गांव के ही नसीब ने 27 फरवरी, 2021 की देर शाम उनकी मां से मोबाइल पर बातचीत की थी। जिससे उनके परिवार का रुपये का लेन-देन है। जब उनकी मां उससे मिलने गई तो उनकी चुनरी से गला दबाकर हत्या कर दी थी।
तत्कालीन जांच अधिकारी ओमप्रकाश ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में महिला से गलत काम किए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। महिला के परिवार से रुपये का लेन-देन होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डॉ.जसबीर सिंह ने आरोपी नसीब को हत्या का दोषी माना है। दोषी को उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत में दुष्कर्म का आरोप सिद्ध नहीं हो सका।
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बरोदा थाना के गांव में 28 फरवरी, 2021 को सुबह 50 साल की महिला का शव एक प्लॉट में मिला था। महिला के बेटे ने आरोप लगाया था कि गांव के ही नसीब ने 27 फरवरी, 2021 की देर शाम उनकी मां से मोबाइल पर बातचीत की थी। जिससे उनके परिवार का रुपये का लेन-देन है। जब उनकी मां उससे मिलने गई तो उनकी चुनरी से गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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तत्कालीन जांच अधिकारी ओमप्रकाश ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में महिला से गलत काम किए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। महिला के परिवार से रुपये का लेन-देन होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डॉ.जसबीर सिंह ने आरोपी नसीब को हत्या का दोषी माना है। दोषी को उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत में दुष्कर्म का आरोप सिद्ध नहीं हो सका।