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वाहनों में लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी प्लेट, 15 दिन बाद कटेगा चालान
Updated Thu, 07 Dec 2017 02:06 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सभी नए और पुराने वाहनों को चलाने पर चालान काटने के साथ जब्त करने तक की कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन ने वाहन चोरों और बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए यह कदम उठाया है।
जिले में वाहन चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। चोर ज्यादातर पुरानी नंबर पलेट वाले वाहनों को निशाना बनाते हैं। इनका पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। साथ ही ऐसे वाहनों से झपटमारी, लूट, मर्डर या अन्य वारदात को आसानी से अंजाम दे देते थे। ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन और वाहन मालिकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। इसमें एक खास चिप भी लगाई जाती है। चिप से वाहन कहीं भी सीसीटीवी की नजर से गुजरेगा तो उसमें चिप के माध्यम से गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी कैद हो जाएगी।
15 दिन का दिया गया समय
अब वाहन चालकों को 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से पुलिस कार्रवाई करेगी और पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार ऐसा वाहन पकड़ा गया तो एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। तीसरी बार वाहन को जब्त किया जाएगा और नंबर प्लेट अपनी मौजूदगी में लगवाने के बाद ही वाहन को छोड़ा जाएगा।
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नहीं मिलेगी रियायत
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। 15 दिन के बाद कोई ढील नहीं दी जाएगी। चालान काटा जाएगा और बार-बार पकड़े जाने पर वाहन इम्पाउंड भी किया जा सकता है।
अनिरूद्ध चौहान, प्रभारी, शहरी ट्रैफिक।
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सोनीपत। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सभी नए और पुराने वाहनों को चलाने पर चालान काटने के साथ जब्त करने तक की कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन ने वाहन चोरों और बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए यह कदम उठाया है।
जिले में वाहन चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। चोर ज्यादातर पुरानी नंबर पलेट वाले वाहनों को निशाना बनाते हैं। इनका पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। साथ ही ऐसे वाहनों से झपटमारी, लूट, मर्डर या अन्य वारदात को आसानी से अंजाम दे देते थे। ऐसे में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन और वाहन मालिकों का पता लगाना आसान हो जाएगा। इसमें एक खास चिप भी लगाई जाती है। चिप से वाहन कहीं भी सीसीटीवी की नजर से गुजरेगा तो उसमें चिप के माध्यम से गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी कैद हो जाएगी।
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15 दिन का दिया गया समय
अब वाहन चालकों को 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से पुलिस कार्रवाई करेगी और पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार ऐसा वाहन पकड़ा गया तो एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। तीसरी बार वाहन को जब्त किया जाएगा और नंबर प्लेट अपनी मौजूदगी में लगवाने के बाद ही वाहन को छोड़ा जाएगा।
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नहीं मिलेगी रियायत
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। 15 दिन के बाद कोई ढील नहीं दी जाएगी। चालान काटा जाएगा और बार-बार पकड़े जाने पर वाहन इम्पाउंड भी किया जा सकता है।
अनिरूद्ध चौहान, प्रभारी, शहरी ट्रैफिक।