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Sonipat News: कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदान, 20 तक करें आवेदन
Tue, 12 Aug 2025 12:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 12 Aug 2025 12:40 AM IST
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सोनीपत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2025-26 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आरकेवीवाई योजना के सीआरएम घटक के तहत कृषि यंत्र पर 50 फीसदी अनुदान राशि देगा। एक किसान अधिकतम चार मशीन के लिए आवेदन कर सकता है और अनुदान केवल एक ही मशीन पर दिया जाएगा।
कृषि उप निदेशक डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि प्रत्येक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक आवेदन स्वीकार्य है। एक ही पीपीपी आईडी से एकाधिक आवेदन की अनुमति नहीं है।
उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 20 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकृत मोबाइल नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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उप निदेशक ने बताया कि किसान की ओर से आवेदित कृषि यंत्र पर तीन वर्ष के दौरान (2022-23 से 2024-25 तक) अनुदान न लिया हो। ऑनलाइन से अलग जानकारी मिलती है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि यदि आवेदन लक्ष्य से ज्यादा होते हैं तो लाभार्थियों का चयन जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) की ओर से ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
चयनित किसानों को सभी दस्तावेज जैसे हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड व स्वयं घोषणा पत्र व यदि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र सात दिन के अंदर सहायक कृषि अभियंता कार्यालय राई में जमा करवाने होंगे।
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कृषि उप निदेशक डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि प्रत्येक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक आवेदन स्वीकार्य है। एक ही पीपीपी आईडी से एकाधिक आवेदन की अनुमति नहीं है।
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उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 20 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकृत मोबाइल नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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उप निदेशक ने बताया कि किसान की ओर से आवेदित कृषि यंत्र पर तीन वर्ष के दौरान (2022-23 से 2024-25 तक) अनुदान न लिया हो। ऑनलाइन से अलग जानकारी मिलती है तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि यदि आवेदन लक्ष्य से ज्यादा होते हैं तो लाभार्थियों का चयन जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) की ओर से ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
चयनित किसानों को सभी दस्तावेज जैसे हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, पैन कार्ड व स्वयं घोषणा पत्र व यदि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र सात दिन के अंदर सहायक कृषि अभियंता कार्यालय राई में जमा करवाने होंगे।