फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   20 years in prison for raping a teenager in Sonipat of Haryana

Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 08 Aug 2022 08:43 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 08 Aug 2022 08:43 PM IST
सार

मुरथल थाना क्षेत्र के गांव में मई 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने दोषी को 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश हैं। जुर्माना न देने पर सवा साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
20 years in prison for raping a teenager in Sonipat of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने एक गांव की रहने वाली किशोरी का अपहरण करने के बाद खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना नहीं भरने पर 15 माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

विज्ञापन


मुरथल थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 5 मई, 2020 को पुलिस को बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी तड़के घर से बाहर गई थी। इस दौरान गांव के सुनील ने उसकी बेटी का घर के बाहर से अपहरण कर लिया और उसे खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। जब उन्होंने अपनी बेटी की तलाश की थी तो वह खेत में मिली।
विज्ञापन


बेटे ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया। व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एएसआई मनीषा की टीम ने आरोपी सुनील को 5 मई, 20202 की देर रात गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में सुनवाई के दौरान एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया। अदालत ने सुनील उर्फ बल्ली को 4 पोक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 363 में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर सवा साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed