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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Tue, 15 Oct 2024 04:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 15 Oct 2024 04:30 AM IST
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20 years imprisonment for raping teenage girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
शहर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 17 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी दो बेटियां 16 अप्रैल, 2023 की दोपहर को बाजार में सामान खरीदने गई थी। बड़ी बेटी साढ़े 17 वर्ष की और छोटी 14 वर्ष की थी। इसके बाद दोनेां घर नहीं लौटी थीं। परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका था। शहर थाना में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दोनों किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी।
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बाद में 22 अप्रैल को छोटी बेटी अपने पिता के साथ थाने पहुंची थी। उसने उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के बयान दिए थे। बाद में पुलिस ने बड़ी बेटी को गुरुग्राम से बरामद कर लिया था। पुलिस को दिए बयान में बताया था कि छोटी बेटी से पवन उर्फ बाबा नाम के युवक ने दुष्कर्म किया है। दोनों बहन घर से गई तो पवन ने उन्हें होटल में कमरा दिलाने में मदद की थी। इसके बाद बड़ी बहन जब खाना लेने गई हुई थी तो पवन उर्फ बाबा ने कमरे में घुसकर 14 वर्षीय किशोरी को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद वह भाग गया था।ी
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