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Sonipat News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Tue, 22 Apr 2025 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 22 Apr 2025 01:13 AM IST
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20 years imprisonment for rape accused
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि से 40 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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सोनीपत निवासी व्यक्ति ने 29 नवंबर, 2023 को शहर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई है। उन्हें शक है कि किसी ने बेटी को बंधक बनाकर रखा है। मामले में पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच करते हुए तत्कालीन एसआई उषा ने किशोरी को बरामद कर लिया था। किशोरी के बयान दर्ज करने के बाद बहकाकर ले जाने व दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी। मामले में झज्जर के बहादुरगढ़ क्षेत्र निवासी सागर को नामजद किया गया था। पुलिस ने 4 दिसंबर, 2023 को आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे नरेंद्र ने आरोपी सागर को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को बहकाकर ले जाने का भी दोषी माना है। उस पर अन्य धाराओं में पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि के 55 हजार रुपये में 40 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। संवाद
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