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बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद
Updated Tue, 20 Feb 2018 01:13 AM IST
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बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद तथा 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की एक महिला ने 20 मार्च, 2017 को पुलिस को शिकायत देकर उसकी 85 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि वह 19 मार्च, 2017 की रात को अपने मायके आई थी। वह अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब डेढ़ बजे उसे अपनी मां की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि उनके गांव का संतराम उसकी मां की चारपाई पर लेटा है। उसने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भाग गया। महिला ने कहा कि उसकी मां ने उसे बताया कि आरोपी ने उसका मुंह दबाकर गलत काम किया है। महिला ने पुलिस को अवगत कराया। बाद में पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया। जांच के दौरान मामले में भादसं की धारा 511 जोड़ी गई। बाद में जांच आगे बढ़ी तो इस धारा को हटा दिया गया।
सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुनीता ग्रोवर की अदालत ने संतराम को दोषी करार दिया है। उसे अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई। दुष्कर्म में दोषी को दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को भादसं की धारा 452 में तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद तथा 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की एक महिला ने 20 मार्च, 2017 को पुलिस को शिकायत देकर उसकी 85 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर आरोप लगाया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि वह 19 मार्च, 2017 की रात को अपने मायके आई थी। वह अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब डेढ़ बजे उसे अपनी मां की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि उनके गांव का संतराम उसकी मां की चारपाई पर लेटा है। उसने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भाग गया। महिला ने कहा कि उसकी मां ने उसे बताया कि आरोपी ने उसका मुंह दबाकर गलत काम किया है। महिला ने पुलिस को अवगत कराया। बाद में पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया। जांच के दौरान मामले में भादसं की धारा 511 जोड़ी गई। बाद में जांच आगे बढ़ी तो इस धारा को हटा दिया गया।
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सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुनीता ग्रोवर की अदालत ने संतराम को दोषी करार दिया है। उसे अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई। दुष्कर्म में दोषी को दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को भादसं की धारा 452 में तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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