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सुखदेव ढाबे के सुरक्षा गार्ड को कार से कुचलने वाले तीन युवकों को पांच-पांच साल कैद
Updated Sat, 04 Aug 2018 01:02 AM IST
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गार्ड को कार से कुचलकर मारने का किया था प्रयास, तीन को पांच-पांच साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने सुरक्षा गार्ड को कुचलकर मारने का प्रयास करने वाले तीन युवकों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों को पांच-पांच साल कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सुखदेव ढाबा जीटी रोड मुरथल के सुरक्षा इंचार्ज गांव ताजपुर निवासी सुरेंद्र ने 1 फरवरी, 2016 को मुरथल थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि तड़के करीब चार बजे सुरक्षा गार्ड गांव दूभेटा निवासी सतेंद्र व चिरस्मी निवासी सुमित ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान कार सवार तीन युवक गाड़ी लेकर आए थे। वह पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वहीं पर लघुशंका करने लगे थे। जिस पर सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया था। इसके बाद तीनों ने गार्डों के साथ हाथापाई शुरू कर दी थी। अन्य गार्ड के आने पर वह फरार हो गए थे। उसके 15 मिनट बाद कार सवार युवक फिर से आए और उन्होंने सतेंद्र को कार से कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वह मुरथल की तरफ भाग गए थे। सतेंद्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह करीब आठ बजे कार सवार युवक भिगान की तरफ से फिर आए और सुमित को भी टक्कर मारने की कोशिश की थी। भागकर जान बचाने के प्रयास में वह चोटिल हो गया था। पुलिस ने सुरेंद्र के बयान पर दिल्ली के विजय लक्ष्मी पार्क स्थित चंद्रविहार निवासी अजीत, गुरविंद्र सिंह व तजेंद्र उर्फ प्रिंस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे अश्वनी कुमार की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को हत्या के प्रयास में पांच-पांच साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 में एक-एक साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने सुरक्षा गार्ड को कुचलकर मारने का प्रयास करने वाले तीन युवकों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों को पांच-पांच साल कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सुखदेव ढाबा जीटी रोड मुरथल के सुरक्षा इंचार्ज गांव ताजपुर निवासी सुरेंद्र ने 1 फरवरी, 2016 को मुरथल थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि तड़के करीब चार बजे सुरक्षा गार्ड गांव दूभेटा निवासी सतेंद्र व चिरस्मी निवासी सुमित ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान कार सवार तीन युवक गाड़ी लेकर आए थे। वह पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वहीं पर लघुशंका करने लगे थे। जिस पर सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया था। इसके बाद तीनों ने गार्डों के साथ हाथापाई शुरू कर दी थी। अन्य गार्ड के आने पर वह फरार हो गए थे। उसके 15 मिनट बाद कार सवार युवक फिर से आए और उन्होंने सतेंद्र को कार से कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वह मुरथल की तरफ भाग गए थे। सतेंद्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुबह करीब आठ बजे कार सवार युवक भिगान की तरफ से फिर आए और सुमित को भी टक्कर मारने की कोशिश की थी। भागकर जान बचाने के प्रयास में वह चोटिल हो गया था। पुलिस ने सुरेंद्र के बयान पर दिल्ली के विजय लक्ष्मी पार्क स्थित चंद्रविहार निवासी अजीत, गुरविंद्र सिंह व तजेंद्र उर्फ प्रिंस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे अश्वनी कुमार की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को हत्या के प्रयास में पांच-पांच साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 में एक-एक साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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