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50 हजार से ज्यादा रुपये लेकर जाने पर लगी रोक, चुनाव में शराब बंटने से रोकने को टीम तैनात

Wed, 13 Mar 2019 01:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 13 Mar 2019 01:30 AM IST
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50 हजार से ज्यादा रुपये लेकर जाने पर लगी रोक, चुनाव में शराब बंटने से रोकने को टीम तैनात
50 हजार से ज्यादा रुपये लेकर जाने पर लगाई रोक
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में सभी अधिकारी व कर्मचारी चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें और आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। डीसी ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये से ज्यादा लेकर नहीं चल सकता है, जिसपर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसके लिए स्टेटिक सर्विलांस टीम को निर्देश दिए हैं कि सभी जगह चेकिंग करें। इसमें भी कोई आम आदमी परेशान नहीं हो, उसको ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए कोई रुपये लेकर जाता है तो उसे बैंक या आढ़ती की पर्ची दिखानी होगी। चुनाव में शराब बांटने पर रोक लगाने के लिए राई, कुंडली व खरखौदा में अलग से टीमों का गठन किया गया है।
डीसी डॉ. शालीन मंगलवार को लघु सचिवालय में सभी आरओ, एआरओ, फ्लाईंग स्कवायड, स्टेटिक निगरानी दलों व पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे। जहां डीसी ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद सभी पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए मेहनत के साथ स्वयं को निष्पक्ष रखकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस पर फैसला लेकर उसका निदान करें। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार स्थायी नाकों के साथ अस्थाई नाकों का भी गठन किया गया है। इन नाकों पर फ्लाईंग स्कवायड व पुलिस टीम तैनात रखी जाएगी और हर नाके पर तीन टीमों को तैनात किया गया है।
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प्रचार सामग्री तत्काल हटवाने के निर्देश
डीसी डॉ. शालीन ने कहा कि कोई फ्लैक्स या अन्य प्रचार सामग्री दिखाई देती हैं तो सभी अधिकारी तत्काल उनको हटवाएं। कोई भी व्यक्ति अपने घर पर किसी भी राजनीतिक दल व नेता के तीन झंडे लगा सकता है। वहीं किसी राजनीतिक दल के रजिस्टर्ड कार्यालय पर भी तीन झंडे ही लग सकते हैं। जितनी भी प्रचार सामग्री प्रयोग की जाएगी, उसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में तत्काल जोड़ा जाएगा। चुनाव के दौरान यह भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी प्रत्याशी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। डीसी ने निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी वाहन चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जाए। चुनाव में प्रयोग करने वाले वाहनों की संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति ली जाए। सोनीपत में एसडीएम सोनीपत, खरखौदा में एसडीएम खरखौदा, गन्नौर में एसडीएम गन्नौर, बरौदा में एसडीएम गोहाना, राई में डीआरओ व गोहाना में डीडीपीओ सोनीपत को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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बिना अनुमति नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर
उन्होंने कहा कि एक बाइक या गाड़ी पर केवल एक झंडा ही लगाया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि लाउड स्पीकर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ 50 डेसीबल की आवाज तक ही बजाए जा सकते हैं। किसी भी पोस्टर या बैनर पर मुद्रक, प्रतियों की संख्या का सर्टिफिकेशन जरूर छपा होना चाहिए। रिक्शा पर भी लाउडस्पीकर अनुमति के बाद ही चल सकता है। एसपी प्रतीक्षा गोदारा ने सभी को निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान एक टीम की तरह कार्य करें। पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें। इस दौरान एडीसी जयबीर सिंह आर्य, एएसपी अर्पित जैन, एसडीएम सोनीपत विजय कुमार, एसडीएम खरखौदा श्वेता सुहाग, एसडीएम गोहाना आशीष वशिष्ठ, एसडीएम गन्नौर सुरेंद्र पाल, सीटीएम शंभू राठी, डीआरओ ब्रह्मप्रकाश अहलावत, डीडीपीओ नरेंद्र धनखड़ आदि मौजूद रहे।
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