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मोबाइल छीनने के दोषी युवक को 5 साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Sep 2021 11:26 PM IST
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Youth convicted of snatching mobiles gets 5 years imprisonment, fined Rs 25,000
सिरसा। छीनाझपटी के मामले में कोर्ट ने एकता नगर निवासी युवक को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने अक्तूबर 2020 को एकता नगर के पवन कुमार पर मामला दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार गांव फतेहपुरियां नियामत खां सिरसा निवासी रवि कुमार रॉयल कॉटन फैक्टरी में काम करता था। रात को वह फैक्ट्री से छुट्टी करके पैदल डबवाली रोड बाईपास पर जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार युवक उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने एकता नगर निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने पवन कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुना दी है।
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