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Sirsa News: पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी ने मांगी अंतरिम जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Jun 2025 11:06 PM IST
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Wife accused of murdering husband seeks interim bail
पुलिस की गिरफ्त में हर्षप्रीत उर्फ गोलू। 
सिरसा। चारपाई पर सोए पति के सिर पर डंडा मारकर उसकी हत्या करने की आरोपी पत्नी ने जिला एवं न्यायालय से अंतरिम जमानत मांगी है। सोमवार को आरोपी वीरपाल कौर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर की याचिका में न्यायालय को बताया कि वह रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित है। उपचार कराने के लिए उसे अंतरिम जमानत दी जाए।
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आरोपी ने बताया कि वह 24 दिसंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है। गौरतलब है कि न्यायालय ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका 17 जुलाई 2024 को खारिज कर दी थी। अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार 17 जून को होगी। 25 अगस्त 2023 को गांव पिपली में केवल सिंह पुत्र नाजर सिंह की हत्या हो गई थी।
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कालांवाली थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी वीरपाल कौर के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। 24 दिसंबर 2023 को गांव पिपली का सरपंच कुलदीप कुमार व ब्लॉक समिति के सदस्य अभिमन्यु पुलिस थाने में आए और बताया कि वीरपाल कौर ने ही अपने पति की हत्या की है। दोनों ने वीरपाल कौर को पुलिस थाने में पेश किया। वीरपाल कौर अपने बयान में खुलासा किया कि उसने अपने पति की हत्या का झूठा मामला दर्ज करवाया था।
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