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बस स्टैंड पर धूम्रपान करते पकड़ा तो बोला- सुबूत दिखाओ मैं नहीं करता
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शनिवार को स्वास्थ्य सुपरवाइजर डॉ. देवेंद्र मोंगा ने बस स्टैंड परिसर में धूूम्रपान कर रहे लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए। बस स्टैंड परिसर में धूम्रपान करते हुए सात लोगों को पकड़ा जिनका चालान किया गया। बस स्टैंड पर बसों की ओट में एक व्यक्ति पहले बीड़ी निकालकर पीने लगा तो टीम को देखकर आगे खिसक गया। इसके बाद वह दूसरी बस की ओट में आकर बीड़ी पीने लग गया। स्वास्थ्य सुपरवाइजर ने जब उस व्यक्ति को धूम्रपान करते हुए पकड़ा तो उसने धूम्रपान करने से इंकार किया। उक्त व्यक्ति सुपरवाइजर से पूछने लगा कि उनके पास क्या सुबूत है कि वह धूम्रपान कर रहा था। व्यक्ति ने धूम्रपान करने से इंकार कर दिया। इस पर सुपरवाइजर मोंगा उसे बस स्टैंड में बनी चौकी ले गए। जहां पर पुलिस अधिकारियों के सामने उक्त व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वह धूम्रपान कर रहा था। सुपरवाइजर डॉ. मोंगा ने उसका चालान किया तो कहने लगा कि उसके पास 100 रुपये ही है। 200 रुपये नहीं है। इस पर सुपरवाइजर डॉ. देवेंद्र मोंगा ने उसका 100 रुपये का चालान कर दिया। डा. देवेंद्र मोंगा ने बताया कि शनिवार को सात चालान काटने के बाद 900 रुपये की पर्चियां काटी गई हैं।
शहर में दुकानों पर खुली सिगरेट मिलने पर होगा चालान
डॉ. मोंगा ने बताया कि अगर बाजार में किसी भी दुकान पर खुली डिब्बी में सिगरेट अथवा अन्य धूम्रपान बेचता हुआ पाया गया तो उसका भी चालान किया जाएगा। डॉ. मोंगा ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉ. मोंगा ने बताया कि सभी दुकानों तथा सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान निषेध के पोस्टर लगे होने चाहिए। यह उस कार्यालय अधिकारी की जिम्मेदारी होगी जो वहां पर मौजूद होगा।
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षण संस्थान के 100 गज की दूरी में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बेच सकता। अगर कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी दुकान पर खुले में सिगरेट बेचा जा रहा है तो जुर्माना किया जाएगा।
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-डॉ. दीप गगनेजा, डिप्टी सिविल सर्जन, सिविल अस्पताल सिरसा।
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शहर में दुकानों पर खुली सिगरेट मिलने पर होगा चालान
डॉ. मोंगा ने बताया कि अगर बाजार में किसी भी दुकान पर खुली डिब्बी में सिगरेट अथवा अन्य धूम्रपान बेचता हुआ पाया गया तो उसका भी चालान किया जाएगा। डॉ. मोंगा ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉ. मोंगा ने बताया कि सभी दुकानों तथा सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान निषेध के पोस्टर लगे होने चाहिए। यह उस कार्यालय अधिकारी की जिम्मेदारी होगी जो वहां पर मौजूद होगा।
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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षण संस्थान के 100 गज की दूरी में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं बेच सकता। अगर कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी दुकान पर खुले में सिगरेट बेचा जा रहा है तो जुर्माना किया जाएगा।
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-डॉ. दीप गगनेजा, डिप्टी सिविल सर्जन, सिविल अस्पताल सिरसा।