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Sirsa News: चेक बाउंस के तीन मामलों में दोषी को दो-दो साल की कैद

Sat, 05 Aug 2023 11:06 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 05 Aug 2023 11:06 PM IST
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Two years imprisonment for the culprit in three cases of check bounce
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। चेक बाउंस के तीन मामलों में न्यायालय ने आरोपी हरि सिंह को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 6 लाख दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

गांव ढूकड़ा निवासी हरि सिंह ने एक जून 2015 को सिरसा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शाखा नाथूसरी चोपटा से लोन लिया था। 27 फरवरी 2017 को उसने 59000 हजार का चेक बैंक को दे दिया। उक्त चेक बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने 15 मई 2017 को न्यायालय मेंं आरोपी के खिलाफ केस दायर कर दिया। मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश विशाल ने हरी सिंह को दो साल कैद की सजा सुना दी। इसी प्रकार चेक बाउंस के एक अन्य मामले मेंं भी न्यायालय ने हरि सिंह को दो साल कैद की सजा दी है। इसके साथ ही 2 लाख 48 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। सिरसा शाखा से दोषी ने जून 2015 को 6 लाख का लोन लिया था। मार्च 2018 के उसने बैंक को एक लाख 24 हजार का चेक दे दिया, जो बैंक मेंं लगाते ही बाउंस हो गया। चेक बाउंस के तीसरे मामले मेंं भी आरोपी हरि सिंह को न्यायालय ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है और 2 लाख 36 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है।
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