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रुपये उधार लेकर नहीं लौटाने के दोषी को दो साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jun 2022 11:18 PM IST
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Two years imprisonment for not returning the money on loan
सिरसा। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद व दोगुना मुआवजा देने की सजा सुनाई है। इस मामले में नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी कृष्ण कुमार ने 29 जनवरी 2018 को याचिका दायर की थी। मामले के अनुसार कृष्ण कुमार की नेजाडेला कलां निवासी पवन कुमार के साथ दोस्ती थी। अगस्त 2017 को पवन कुमार ने कृष्ण से 90 हजार रुपये उधार मांगे और 3 माह में वापस लौटाने का वादा किया। समय अवधि गुजरने के बाद कृष्ण ने पवन कुमार से रुपये वापस मांगे तो उसने 90 हजार रुपये का चेक उसे दे दिया। नवंबर 2017 को कृष्ण ने बैंक में चेक लगाया तो ये बाउंस हो गया। इसके बाद उसने 29 जनवरी 2018 को न्यायालय में पवन कुमार के खिलाफ केस दायर कर दिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ने पवन कुमार को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुना दी। साथ ही दोषी को दोगुना मुआवजा यानि एक लाख 80 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया। मुआवजा राशि 30 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को देनी होगी।
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