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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने पर तीन दोषियों को 10 साल की कैद

Fri, 24 Nov 2023 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 24 Nov 2023 11:14 PM IST
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Three convicts sentenced to 10 years imprisonment for smuggling banned drugs
सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 21 नवंबर 2019 को सीआईए डबवाली पुलिस कालांवाली बाईपास से देसू मलकाना रोड की तरफ जा रही थी।
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इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार तीन युवकों को रोका। पुलिस तीनों युवकों को हिरासत में लेकर इनके पास मिले लिफाफे की तलाशी ली तो उसमें से प्रतिबंधित दवा की 2400 गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ करने पर युवकों की पहचान अमरीक सिंह निवासी गांव तारुआना, बलजिंदर सिंह निवासी गांव सुखचैन व गुरप्रीत सिंह निवासी गांव कालांवाली के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ कालांवाली थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर इनकों गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने उक्त तीनों को 10 साल कैद की सजा सुना दी।
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