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Sirsa News: गवाही देने आए बाप-बेटे पर हमला करने वाले युवकों को 2-2 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 08 Mar 2025 12:04 AM IST
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The youths who attacked the father and son who had come to testify were sentenced to 2 years imprisonment each
सिरसा। गवाही देने आए बाप-बेटे पर हमला करने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को 2-2 साल कैद व 4,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में हुडा चौकी पुलिस ने नवंबर 2017 को अभियोग दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार, 27 नवंबर 2017 को जेई कॉलोनी निवासी गुरमेज सिंह अपने बेटे वीरेंद्र सिंह व तरसेम सिंह के साथ एसीजेएम कोर्ट में एक मामले में गवाही देने आया था। लंच के बाद तीनों अपने वकील की सीट पर जाकर बैठ गए। इसी दौरान मनजीत सिंह, महेंद्र सिंह, हरप्रीत सिंह निवासी गुरुनानक नगर सिरसा व निशान सिंह निवासी गांव पतली डाबर जिला सिरसा ने अपने 10-15 साथियों के साथ हमला कर दिया। शोर मचाने पर हमलावर भाग गए।
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इसके बाद घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर हुडा चौकी पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों का बयान दर्ज किया। गुरमेज सिंह ने अपने बयान में बताया कि एक वर्ष पहले उनका झगड़ा हुआ था।
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इसी रंजिश के चलते हरप्रीत सिंह, महेंद्र सिंह, निशान सिंह व मनजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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