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Sirsa News: अदालत ने तस्कर को सुनाई 15 साल कैद की सजा

Fri, 26 May 2023 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 26 May 2023 11:57 PM IST
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The court sentenced the smuggler to 15 years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने हेरोइन तस्करी के मामले में तस्कर गोबिंद सिंह को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी के खिलाफ कालांवाली थाना पुलिस ने मई 2018 में एफआईआर दर्ज की थी।




24 मई 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि गांव गदराना निवासी गोबिंद सिंह हेरोइन तस्करी का धंधा करता है। पुलिस को मालूम चला कि वह दिल्ली से हेरोइन लेकर अपने गांव आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने लकड़ावाली मोड़ पर नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान पुलिस को एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। गाड़ी का चालक नीचे उतर रहा था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो चालक पुलिस को देखकर पास के मकान में घुस गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें से 690 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने जांच की तो भागने वाला चालक गोबिंद सिंह निकला। जिस मकान में वह घुसा था वह उसी का था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने गोबिंद को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद की सजा सुना दी।
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