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Sirsa News: रोडवेज के रिश्वतखोर चालक को चार साल कैद, दक्षता परीक्षा पास करवाने की एवज में मांगे थे 50,000 रुपये

Thu, 17 Oct 2024 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 17 Oct 2024 01:18 AM IST
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The bribe taking driver of the roadways was imprisoned for four years, he had demanded Rs 50,000 for passing the efficiency test.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने चालक की दक्षता परीक्षा पास करवाने की एवज में 50,000 रुपये रिश्वत लेने के दोषी हरियाणा रोडवेज के बस चालक किस्मत सिंह को चार साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने चालक किस्मत को 11 अक्तूबर को दोषी करार दिया था।
इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो हिसार ने चालक के खिलाफ दिसंबर 2017 में अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार जिला हिसार के गांव झांसल निवासी विनोद कुमार ने रोडवेज में बस चालक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। विनोद ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को शिकायत दी। इसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी हरियाणा रोडवेज के सिरसा डिपो की ओर से गठित चयन समिति का सदस्य था। इसलिए उनकी दक्षता परीक्षा पास कराने की एवज में रोडवेज बस चालक किस्मत ने उनसे 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी।
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विनोद की शिकायत के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो हिसार की टीम ने सिरसा के उपायुक्त को इस मामले की जानकारी दी। उपायुक्त ने प्रशासन की ओर से तहसीलदार राम निवास को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बस अड्डे पर पहुंचे।
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विजिलेंस ब्यूरो के कहे मुताबिक विनोद ने चालक किस्मत को फोन करके बाहर बुलाया। किस्मत ने जैसे ही विनोद से 50,000 रुपये लिए, उसी समय विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोचकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अधिवक्ता पलविंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को इस मामले का निपटारा कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने चालक किस्मत को यह सजा सुनाई।

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डंडा मारकर व्यक्ति को घायल करने के मामले में दोषी को 2 साल कैद

सिरसा। व्यक्ति के सिर पर डंडा मारने के दोषी को न्यायालय ने दो साल कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार जंडी वाली गली खैरपुर निवासी धर्मबीर 18 अक्तूबर 2017 को अपने पांच वर्षीय बेटे कौशल को बाजार से पटाखे दिलाकर घर लौट रहा था। घर के पास कौशल ने पटाखा चला दिया। इस कारण कृष्ण कुमार धर्मबीर से बहस करने लगा। इस दौरान कृष्ण ने धर्मबीर के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्मबीर का बयान दर्ज कर आरोपी कृष्ण कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में आरोपी कृष्ण कुमार को दोषी करार देकर दो साल कैद की सजा सुनाई। संवाद
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