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Sirsa News: आरोपी तस्कर ने स्वीकारा अपराध, पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा
Tue, 04 Nov 2025 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:51 PM IST
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सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी गांव बीरूवाला को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसकी न्यायिक हिरासत अवधि को सजा मानते हुए पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरप्रीत सिंह ने सुनवाई के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
दोषी गुरप्रीत सिंह ने न्यायाधीश सीमा सिंघल से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए कहा कि वह एक गरीब व्यक्ति है, उसे अपने आचरण पर पछतावा है। पूर्व में उसपर कोई केस दर्ज नहीं है। वह भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। इसलिए उसे सुधारने का एक मौका दिया जा सकता है।
इसके बाद फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से यह कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ मध्यम मात्रा से कम है। दोषी एक गरीब व्यक्ति है और वह वर्ष 2020 से ही मुकदमे की पीड़ा झेल रहा है। अब वह खुद को सुधारना चाहता है, इसलिए यह अदालत एक उदार दृष्टिकोण अपनाती है और उसे इस मामले में पहले से ही काटी गई अवधि के लिए कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है।
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गश्त कर रही पुलिस ने किया था गिरफ्तार
मामले के अनुसार एक जनवरी 2020 को पुलिस बड़ागुढ़ा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उसके पास से 2 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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दोषी गुरप्रीत सिंह ने न्यायाधीश सीमा सिंघल से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए कहा कि वह एक गरीब व्यक्ति है, उसे अपने आचरण पर पछतावा है। पूर्व में उसपर कोई केस दर्ज नहीं है। वह भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। इसलिए उसे सुधारने का एक मौका दिया जा सकता है।
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इसके बाद फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से यह कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ मध्यम मात्रा से कम है। दोषी एक गरीब व्यक्ति है और वह वर्ष 2020 से ही मुकदमे की पीड़ा झेल रहा है। अब वह खुद को सुधारना चाहता है, इसलिए यह अदालत एक उदार दृष्टिकोण अपनाती है और उसे इस मामले में पहले से ही काटी गई अवधि के लिए कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है।
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गश्त कर रही पुलिस ने किया था गिरफ्तार
मामले के अनुसार एक जनवरी 2020 को पुलिस बड़ागुढ़ा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उसके पास से 2 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।