फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   The accused got bail for threatening to kill a witness outside the court

Sirsa News: अदालत के बाहर गवाह को मारने की धमकी देने के आरोपी को मिली जमानत

Tue, 05 Mar 2024 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 05 Mar 2024 10:27 PM IST
विज्ञापन
The accused got bail for threatening to kill a witness outside the court
सिरसा। गोरक्षा टास्क फोर्स के सदस्य को अदालत के बाहर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी जगसीर सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा कि मामले की जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है। याचिकाकर्ता तीन महीने से न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में जमानत याचिका स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया जाता है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार सिविल लाइन थाना पुलिस ने गोरक्षा टास्क फोर्स के सदस्य पंकज कुमार निवासी भादरा बाजार सिरसा की शिकायत पर आरोपी जगसीर सिंह निवासी जलालाबाद पंजाब के खिलाफ 18 फरवरी 2023 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में पंकज कुमार ने बताया था कि डिंग पुलिस थाना में 4 अप्रैल 2021 को गोतस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के मामले में 16 फरवरी 2023 को उसकी सिरसा अदालत में गवाही थी। वह अदालत के बाहर बैठा था। इस दौरान मामले में आरोपी जगसीर सिंह उसके पास आया और कहने लगा कि हमारे केस में अगर तूने गवाही दी तो तुझे अदालत से बाहर जाते ही जान से मार देंगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी जगसीर सिंह के खिलाफ अभियोग दर्ज करके तीन माह पूर्व उसे गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed