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Sirsa News: तस्कर को 10 साल कैद एक लाख रुपये जुर्माना

Thu, 19 Sep 2024 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 19 Sep 2024 11:08 PM IST
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Smuggler imprisoned for 10 years, fined Rs 1 lakh
सिरसा। सफ़ेद झींगा के उत्पादन का निरिक्षण करते हुए उपायुक्त शांतनु शर्मा। फ़ाइल फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार 14 अप्रैल 2018 को पुलिस मांगेआना रोड पर गश्त कर रही थी, इसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रुकवा पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो प्रतिबंधित दवा की 25 शीशी बरामद हुई। पूछताछ गाड़ी चालक की पहचान सतपाल निवासी गांव देसूजोधा के रूप में हुई। पुलिस ने सतपाल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। वीरवार को न्यायाधीश डाॅ.अशोक कुमार ने सतपाल को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद सजा सुना दी।
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