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Sirsa News: 5 हजार प्रतिबंधित कैप्सूलों सहित पकड़े गए तस्कर को 12 साल कैद
Tue, 18 Apr 2023 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 18 Apr 2023 11:58 PM IST
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सिरसा। प्रतिबंधित कैप्सूल की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर कुलविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रानियां थाना पुलिस ने फरवरी 2020 में एफआईआर दर्ज की थी।
मामले के अनुसार पुलिस ने 19 फरवरी 2020 को रानियां इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक को रुकवाया। बाइक पर एक प्लास्टिक का गट्टा लदा हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर कट्टे की तलाशी ली तो उसमें से पांच हजार प्रतिबंधित कैप्सूल मिले। पूछताछ में युवक की पहचान कुलविंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 14 रानियां के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने कुलविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुना दी। संवाद
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मामले के अनुसार पुलिस ने 19 फरवरी 2020 को रानियां इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक को रुकवाया। बाइक पर एक प्लास्टिक का गट्टा लदा हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर कट्टे की तलाशी ली तो उसमें से पांच हजार प्रतिबंधित कैप्सूल मिले। पूछताछ में युवक की पहचान कुलविंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 14 रानियां के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने कुलविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुना दी। संवाद
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