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नियम 134ए : आवेदन करने की बढ़ी तिथि, 24 नवंबर तक कर सकते हैं विद्यार्थी आवेदन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:03 PM IST
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Rule 134A: Extended date to apply, students can apply till November 24
सिरसा। शिक्षा के नियम 134ए में दाखिले के लिए बहुत कम विद्यार्थी रुचि दिखा रहे हैं। जिसे देख शिक्षा निदेशालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी है। विभाग दाखिले को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक करने में लगा हुआ है। ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी नियम 134ए का लाभ लेकर प्राइवेट स्कूलों में जाकर सीबीएसई बोर्ड से शिक्षा प्राप्त कर सकें।
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नियम 134ए के तहत दूसरी से 9वीं व 11वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए जिले के 275 स्कूलों में करीब 7315 सीटें हैं। लेकिन अब तक इन सीटों पर 477 विद्यार्थियों ने ही आवेदन किया है। कम आवेदनों को देखते हुए निदेशालय जिला स्तर पर विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा नियम 134ए के ऑनलाइन आवेदनों करने की तिथि को ओर बढ़ा दिया है। विद्यार्थी अब 24 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ असेसमेंट परीक्षा 5 दिसंबर को होगी, जिसका परिणाम 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा। स्कूलों के लिए पहला ड्रॉ 13 दिसंबर को निकलेगा और 15 से 24 दिसंबर तक ड्रॉ में आए विद्यार्थियों को स्कूलों में दाखिले लेने का समय मिलेगा। जिसके बाद दूसरे ड्रॉ निकलने की सूचना प्रकाशित की जाएगी।
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विद्यार्थी यहां कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, यह दस्तावेज होंगे जरूरी
नियम 134ए के अंतर्गत दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी 14 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्यऱ्//134ड्ड-द्धह्म्.द्बठ्ठ/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा दूसरी से नौवीं व 11वीं तक के विद्यार्थी जो ईडब्ल्यूएस व बीपीएल परिवार से संबंध रखते हो वह बच्चे नियम 134ए के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान विद्यार्थी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, अस्पताल का पंजीकरण रिकॉर्ड व माता पिता द्वारा एफिडेविट जो जन्म तिथि को प्रमाणित करता हो। माता-पिता में से किसी एक का आईडी प्रूफ। पता सत्यापन के लिए बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल, पासपोर्ट या रेंट एग्रीमेंट में से कोई एक प्रूफ अपलोड करना होगा।
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नियमों में बदलाव से विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2021-22 में नियम 134ए के अंतर्गत दाखिले लेने के लिए हिदायतों में बदलाव किया गया है। विद्यार्थी अब उस स्कूल के लिए भी आवेदन कर सकेगा, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। यह नियम इस बार ही लागू किया गया है, इससे पहले नियम यह था कि विद्यार्थी उस स्कूल को विकल्प के रूप में शामिल नहीं कर सकता जिसमें वह पहले से ही शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। वहीं आय प्रमाण पत्र की वैधता को भी 6 माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। नियम 134ए के नियमों में हुए इस बदलाव से विद्यार्थियों को राहत मिलेगे।

कक्षा और अब तक आए आवेदन
-- दूसरी 104
- तीसरी 86
- चौथी 55
- पांचवीं 58
- छठी 61
- सातवीं 47
- आठवीं 35
- नौवीं 24
- 11वीं 7
शिक्षा निदेशालय द्वारा नियम 134ए में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 24 नवंबर तक का समय बढ़ा दिया गया है। विद्यार्थी 134ए के पोर्टल पर जाकर पूरे दस्तावेजों को अपलोड कर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करे।
-आत्म प्रकाश मेहरा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सिरसा।
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