{"_id":"6a4fe2275c40b9d3b2080474","slug":"relief-in-house-tax-sirsa-news-c-128-1-svns1027-161248-2026-07-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirsa News: हाउस टैक्स बकायेदारों को राहत, ब्याज दर में संशोधन से मिलेगा लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirsa News: हाउस टैक्स बकायेदारों को राहत, ब्याज दर में संशोधन से मिलेगा लाभ
Thu, 09 Jul 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 09 Jul 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
8 जुलाई को राजपत्र अधिसूचना जारी, अब देना होगा केवल 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज
संवाद न्यूज एजेंसी
ऐलनाबाद। हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय क्षेत्रों में हाउस टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। बकाया संपत्ति कर पर लगने वाली ब्याज दर में संशोधन किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा ने 8 जुलाई को राजपत्र अधिसूचना जारी कर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की है।
नगर पालिका सचिव रविंद्र कुमार ने बताया कि अब बकाया हाउस टैक्स के भुगतान पर प्रतिमाह 1.5 फीसदी की दर से ब्याज लिया जाएगा। यह निर्णय करदाताओं को राहत देने और उन्हें समय पर संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
संशोधित ब्याज दर का लाभ वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के संपत्ति कर बकायेदारों को मिलेगा। सभी करदाता 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया हाउस टैक्स जमा कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नगर पालिका सचिव ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में कर जमा करें। इससे भविष्य में अतिरिक्त आर्थिक भार से बचा जा सकेगा।
विज्ञापन
नगर पालिका कार्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार की इस पहल से शहरी निकायों की वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत होगी। समय पर कर जमा होने से नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन ने सभी बकायेदारों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ऐलनाबाद। हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय क्षेत्रों में हाउस टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। बकाया संपत्ति कर पर लगने वाली ब्याज दर में संशोधन किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा ने 8 जुलाई को राजपत्र अधिसूचना जारी कर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की है।
नगर पालिका सचिव रविंद्र कुमार ने बताया कि अब बकाया हाउस टैक्स के भुगतान पर प्रतिमाह 1.5 फीसदी की दर से ब्याज लिया जाएगा। यह निर्णय करदाताओं को राहत देने और उन्हें समय पर संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
विज्ञापन
संशोधित ब्याज दर का लाभ वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के संपत्ति कर बकायेदारों को मिलेगा। सभी करदाता 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया हाउस टैक्स जमा कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नगर पालिका सचिव ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में कर जमा करें। इससे भविष्य में अतिरिक्त आर्थिक भार से बचा जा सकेगा।
विज्ञापन
नगर पालिका कार्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार की इस पहल से शहरी निकायों की वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत होगी। समय पर कर जमा होने से नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन ने सभी बकायेदारों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने का आग्रह किया है।