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Sirsa News: बडागुढ़ा थाने में लगाया पांच घंटे तक धरना, नारेबाजी की
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प्रदर्शन करते हुए गोरक्ष व अन्य ।
बडागुढ़ा। गांव साहुवाला प्रथम में एक व्यक्ति की ओर से एक गाय के साथ दुराचार करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज विभिन्न धार्मिक एवं गोसेवा संगठनों ने बडागुढ़ा थाने के बाहर पांच घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर भड़ास निकाली।
प्रदर्शन की सूचना के चलते सिरसा से अतिरिक्त पुलिस बल भी थाने में बुलाया गया था। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, सर्व हिंदू समाज के सदस्य बडागुढ़ा थाने में एकत्रित हुए और गेट के आगे धरने पर बैठ गए।
इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पूनिया, दिनेश गर्ग व राकेश कटारिया, बजरंग दल के नगर संयोजक दीपक सोलंकी ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। साहुवाला प्रथम के एक व्यक्ति की ओर से जो गाय के साथ कृत्य किया गया है वह निंदनीय है।
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पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में बडागुढ़ा पुलिस पहले तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी करती रही। जब संगठनों की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मात्र पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर औपचारिकता निभा दी और आरोपी तुरंत जमानत पर छोड़ भी दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए था।
इस मामले में बडागुढ़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी, वही की है। इस मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ला दिया था। आरोपी को जमानत प्रावधान के मुताबिक ही दी गई है।
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प्रदर्शन की सूचना के चलते सिरसा से अतिरिक्त पुलिस बल भी थाने में बुलाया गया था। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, सर्व हिंदू समाज के सदस्य बडागुढ़ा थाने में एकत्रित हुए और गेट के आगे धरने पर बैठ गए।
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इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पूनिया, दिनेश गर्ग व राकेश कटारिया, बजरंग दल के नगर संयोजक दीपक सोलंकी ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। साहुवाला प्रथम के एक व्यक्ति की ओर से जो गाय के साथ कृत्य किया गया है वह निंदनीय है।
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पदाधिकारियों ने कहा कि इस मामले में बडागुढ़ा पुलिस पहले तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी करती रही। जब संगठनों की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मात्र पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर औपचारिकता निभा दी और आरोपी तुरंत जमानत पर छोड़ भी दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए था।
इस मामले में बडागुढ़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी, वही की है। इस मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ला दिया था। आरोपी को जमानत प्रावधान के मुताबिक ही दी गई है।