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हिट एंड रन कानून का विरोध: सिरसा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ड्राइवर, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी
Wed, 03 Jan 2024 11:29 AM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, ऐलनाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, ऐलनाबाद (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Wed, 03 Jan 2024 11:29 AM IST
सार
केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन कर हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। जिसको को लेकर ड्राइवरों ने हड़ताल की है।
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प्रदर्शन करते लोग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में यहां की भाईचारा ट्रक यूनियन, टेंपो यूनियन व कैंटर यूनियन के ड्राइवरों ने बुधवार से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय सिरसा रोड पर स्थित भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यालय पर इकट्ठे होकर सभी यूनियनों के ड्राइवरो ने इस कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
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देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान-ड्राइवर
हड़ताल पर बैठे ड्राइवरों ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान ट्रक ड्राइवरों का है लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन कर हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि नए कानून के अनुसार यदि दुर्घटना के बाद ड्राइवर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाता है और वही मौके पर रुका रहता है तो उसकी सजा में कुछ माफी हो सकती है।
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लेकिन वास्तव में यदि दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके पर रुकता है तो वहां जमा होने वाली लोगों की भीड़ उसे जान से भी मार सकती है। ऐसे में इस नए कानून के डर से ट्रक, टेम्पो व कैंटर के ड्राइवर अपना काम छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस लेकर पुराना कानून बहाल किया जाए अन्यथा उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी रहेगी।