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Sirsa News: सांवरा हत्याकांड में आरोपी गोविंद अब दे सकेगा बीए फाइनल की परीक्षा

Thu, 09 Apr 2026 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 09 Apr 2026 12:15 AM IST
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prisoner will give ba exam
अदालत से
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कोर्ट ने कहा- आरोपी पर संगीन आरोप हैं लेकिन उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता




जेल से परीक्षा केंद्र तक पुलिस सुरक्षा में जाएगा आरोपी, राजस्थान के भादरा में है परीक्षा केंद्र



गवाहों पर दबाव की आशंका के बीच कोर्ट ने निकाला बीच का रास्ता



संवाद न्यूज एजेंसी


सिरसा। गांव रूपावास में प्रेम विवाह की रंजिश में हुए सांवरा हत्याकांड मामले में आरोपी गोविंद को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उसे अंतरिम जमानत देने के बजाय एक विशेष व्यवस्था के तहत पुलिस सुरक्षा में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की है। अब आरोपी गोविंद अपनी बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा दे सकेगा। यह परीक्षा 31 मई तक राजस्थान के भादरा स्थित सरकारी कॉलेज में आयोजित होगी।



आरोपी गोविंद 26 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में है। वह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान से स्नातक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। उसने 4 अप्रैल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में याचिका दायर कर परीक्षा देने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि परीक्षाओं में उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। वह परीक्षा के बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर देगा।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नितिन किनरा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं लेकिन केवल इसी आधार पर उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय यह भी मानता कि यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है लेकिन आरोपी को परीक्षा देने का अधिकार है।
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न्यायालय ने फैसले में कहा कि जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि आरोपी को प्रत्येक परीक्षा तिथि पर पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्र तक लाया जाए और परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस जेल ले जाया जाए।





परीक्षा की तैयारी के पर्याप्त समय व सुविधाएं दी जाएं

न्यायालय ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि आरोपी गोविंद को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उसे पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें और सामग्री अपने खर्च पर मंगवाने की अनुमति भी दी गई है।



पंचायत ने परिवार को गांव छोड़ने का आदेश सुनाया था
गांव रूपावास निवासी 25 वर्षीय ईश्वर पुत्र साधूराम करीब डेढ़ माह पहले गांव की एक लड़की को भगाकर ले गया था। जिस लड़की को वह भगाकर ले गया था उसका घर उसके चचेरे भाई सांवरा पुत्र रामेश्वर के घर के सामने है। लड़की के पिता रोहताश व अन्य घरवालों को शक था कि उनकी बेटी को भगाकर ले जाने में ईश्वर का साथ सांवरा ने भी दिया। इससे दोनों परिवारों में रंजिश हो गई। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई। पंचायत में सांवरा व ईश्वर के परिवार को गांव छोड़ने का आदेश सुनाया गया। 25 अप्रैल को दोनों परिवार गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास जाकर रहने लगे।






चारपाई पर बांधकर लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला था

30 मई 2025 को इस मामले को लेकर जमाल चौकी में पंचायत हुई। इसके बाद शाम करीब साढ़े सात बजे सांवरा अपने पिता रामेश्वर व भाभी ममता के साथ बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचा तो घर के पास ही उसके पड़ोसी रोहताश व उसके रिश्तेदारों ने उनका रास्ता रोक लिया। रोहताश व उसके रिश्तेदार सांवरा से मारपीट करने लगे। उसे जबरन उठाकर अपने घर ले गए। यहां पर उन्होंने सांवरा को चारपाई पर रस्सी से बांध दिया और लाठी व डंडों से पीटने लगे। उक्त लोग सांवरा को तब तक पीटते रहे जब तक वह मर नहीं गया। इसके बाद चोपटा थाना पुलिस ने मृतक सांवरा के पिता रामेश्वर के बयान पर लड़की के पिता रोहताश सहित आठ आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस जांच में गांव रूपावास निवासी आरोपी गोविंद हत्या में शामिल पाया गया।
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