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मतगणना केंद्रों की 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू

Tue, 22 Oct 2019 11:42 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Oct 2019 11:42 PM IST
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जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिलाधीश ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2019 के लिए जिला की पांचों विधानसभा के मतों की गणना चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में 24 अक्तूबर को की जाएगी। मतगणना को बिना किसी बाधा, व्यवधान व शांतिपूर्वक करवाने के मद्देनजर मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान, चुनाव लडने वाले उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि, चुनाव आयोग अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव आयोग अथवा प्रैस इंफोरमेशन ब्यूरो द्वारा जारी वैद्य कार्ड प्राप्त इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे। जिला के सभी मतगणना केंद्र चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं। 42-कालांवाली (एससी) का मतगणना केंद्र आंबेडकर लॉ भवन में, 43-डबवाली का मतगणना केंद्र मल्टीपर्पज हॉल में, 44-रानियां का मतगणना केंद्र लाल बहादुर शास्त्री भवन में, 45-सिरसा का मतगणना केंद्र मल्टीपर्पज हाल के बाहर तथा 46-ऐलनाबाद विस का मतगणना केंद्र आंबेडकर भवन के लाइब्रेरी हाल में बनाया गया है।
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आदेशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतगणना केंद्र में अपने साथ हथियार, अग्रिशस्त्र, माचिस की डिब्बी, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिक्विड केमिकल, मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, कोडलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सैट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, चाबी का छल्ला, पैन, पेंसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिानिक गेजेट या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु ले जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। ये आदेश मतगणना केंद्रों पर ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ सदस्यों, पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्घ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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