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Sirsa News: पुलिस ने अमनदीप को बिना एफआईआर भेजा जेल
Wed, 09 Apr 2025 10:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 09 Apr 2025 10:55 PM IST
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पुलिस की हिरासत में आरोपी अमनदीप।
सिरसा। समाज के लिए खतरनाक साबित हो रहे आरोपियों को पुलिस बिना एफआईआर के भी दबोच रही है। इसके तहत डबवाली पुलिस ने बुधवार को गांव जगमालवाली निवासी आरोपी अमनदीप सिंह उर्फ अमना को जेल भेज दिया। आरोपी अमनदीप पिछले काफी वर्षों से नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त है।
उसके खिलाफ कालांवाली थाने में पांच अभियोग दर्ज हैं। इनमें से चार अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं जबकि एक केस की जांच की जा रही है। डबवाली के एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि ऐसे मामलों में पुलिस पांच आरोपियों को बिना एफआईआर दबोच चुकी है। इनमें पक्का शहीदा निवासी आरोपी तस्कर जगतार सिंह उर्फ तारी, वार्ड नंबर सात प्रेमनगर निवासी तुषार सिंह, देसूजोधा निवासी भिंदर सिंह उर्फ भिन्दा, असीर निवासी मक्खन सिंह और जगमालवाली निवासी अमनदीप सिंह उर्फ अमना शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत की गई है।
एसपी सिद्धांत ने बताया कि ये एक्ट उन आरोपियों पर लगाया जाता है जो अपराध में लगातार शामिल पाए जाते हैं। निवारक कार्रवाई के तहत सरकार नशा तस्कर को केस दर्ज किए बिना भी जेल भेज सकती है।
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उन्होंने बताया कि अदालत से जमानत मिलने पर यह आरोपी जेल से बाहर आकर फिर से नशा तस्करी का काम करते हैं जो कि जमानत के प्रावधानों के विरुद्ध है। जमानत के दौरान आरोपी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह फिर से नशा तस्करी नहीं करेगा लेकिन आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आया और फिर से नशा तस्करी करने लगा। इसलिए यह कार्रवाई की गई है।
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उसके खिलाफ कालांवाली थाने में पांच अभियोग दर्ज हैं। इनमें से चार अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं जबकि एक केस की जांच की जा रही है। डबवाली के एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि ऐसे मामलों में पुलिस पांच आरोपियों को बिना एफआईआर दबोच चुकी है। इनमें पक्का शहीदा निवासी आरोपी तस्कर जगतार सिंह उर्फ तारी, वार्ड नंबर सात प्रेमनगर निवासी तुषार सिंह, देसूजोधा निवासी भिंदर सिंह उर्फ भिन्दा, असीर निवासी मक्खन सिंह और जगमालवाली निवासी अमनदीप सिंह उर्फ अमना शामिल हैं। इन आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत की गई है।
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एसपी सिद्धांत ने बताया कि ये एक्ट उन आरोपियों पर लगाया जाता है जो अपराध में लगातार शामिल पाए जाते हैं। निवारक कार्रवाई के तहत सरकार नशा तस्कर को केस दर्ज किए बिना भी जेल भेज सकती है।
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उन्होंने बताया कि अदालत से जमानत मिलने पर यह आरोपी जेल से बाहर आकर फिर से नशा तस्करी का काम करते हैं जो कि जमानत के प्रावधानों के विरुद्ध है। जमानत के दौरान आरोपी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह फिर से नशा तस्करी नहीं करेगा लेकिन आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आया और फिर से नशा तस्करी करने लगा। इसलिए यह कार्रवाई की गई है।