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Sirsa News: रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को विधानसभा स्पीकर को दी याचिका
Thu, 11 Apr 2024 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 11 Apr 2024 11:33 PM IST
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पत्रकार वार्ता में जानकारी देते विशाल वर्मा व अन्य।
सिरसा। हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सेल के पूर्व चेयरमैन विशाल वर्मा ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर के समक्ष बुधवार को एक याचिका डालकर रानियां विधानसभा से निर्दलीय विधायक चौधरी रणजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई है।
विशाल वर्मा ने वीरवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि चौ. रणजीत सिंह अक्तूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह रानियां हलका से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे। 4 नवंबर 2019 को हरियाणा विधानसभा के अंदर उन्होंने निर्दलीय विधायक के रूप में शपथ ली थी। वहीं 23 मार्च 2024 को चौधरी रणजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा ने रणजीत सिंह को हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। ऐसे में उनकी हरियाणा विधानसभा की सदस्यता अभी भी बरकरार है। जबकि कानून में संविधान की धारा 191 के अनुच्छेद 10 यह कहता है कि अगर कोई भी निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी विधानसभा की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। विशाल वर्मा ने कहा कि रानियां में उपचुनाव होना चाहिए।
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विशाल वर्मा ने वीरवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि चौ. रणजीत सिंह अक्तूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह रानियां हलका से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे। 4 नवंबर 2019 को हरियाणा विधानसभा के अंदर उन्होंने निर्दलीय विधायक के रूप में शपथ ली थी। वहीं 23 मार्च 2024 को चौधरी रणजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा ने रणजीत सिंह को हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। ऐसे में उनकी हरियाणा विधानसभा की सदस्यता अभी भी बरकरार है। जबकि कानून में संविधान की धारा 191 के अनुच्छेद 10 यह कहता है कि अगर कोई भी निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी विधानसभा की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। विशाल वर्मा ने कहा कि रानियां में उपचुनाव होना चाहिए।
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