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पैन कार्डधारक पैन कार्ड को आधार कार्ड से करवाएं लिंक : उपायुक्त
Sat, 01 Apr 2023 10:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 01 Apr 2023 10:53 PM IST
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आयकर विभाग की ओर से एक हजार रुपए लेट फीस के साथ 30 जून तक दिया जा रहा है अवसर
सिरसा। सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 30 जून हो गई है। इसके लिए आपको एक हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पैन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते है तो आपको बैंक से लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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ऑनलाइन चेक करें स्टेटस
आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं इसे ऑनलाइन तरीके से जाना जा सकता है। इसके लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके लिंक स्टेटस को जाना जा सकता है।
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1. सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
2. होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें।
3. लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा।
4. यदि आधार और पैन कार्ड लिंक हैं तो संदेश आएगा- आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है।
5. इसके बाद आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है।
6. लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।
एसएमएस के जरिए भी जांच सकते हैं स्टेटस
यदि आप वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिए भी इसके स्टेटस की जांच की जा सकती है। इसके लिए 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके बाद आधार पैन कार्ड से जुड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी।
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सिरसा। सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 30 जून हो गई है। इसके लिए आपको एक हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता है तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पैन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते है तो आपको बैंक से लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं इसे ऑनलाइन तरीके से जाना जा सकता है। इसके लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके लिंक स्टेटस को जाना जा सकता है।
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2. होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें।
3. लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा।
4. यदि आधार और पैन कार्ड लिंक हैं तो संदेश आएगा- आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है।
5. इसके बाद आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है।
6. लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।
एसएमएस के जरिए भी जांच सकते हैं स्टेटस
यदि आप वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिए भी इसके स्टेटस की जांच की जा सकती है। इसके लिए 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके बाद आधार पैन कार्ड से जुड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी।