फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   owner to pay fine if found single use plastic in marriage palace

मैरिज पैलेस में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग हुआ को मालिक को भरना होगा जुर्माना

Sun, 10 Nov 2019 08:15 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 10 Nov 2019 08:15 PM IST
विज्ञापन
owner to pay fine if found single use plastic in marriage palace
owner to pay fine if found single use plastic in marriage palace - फोटो : Sirsa
नगर परिषद सिरसा ने शहर में अब पॉलिथीन के साथ साथ सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए बाकायदा मैरिज पैलेस को नोटिस जारी किए जाएंगे। अभी तक नगर परिषद ने लोगों को सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था।
विज्ञापन

शहर में करीब 50 मैरिज बैंक्वेट व रेस्टोरेंट है। इनमें शादी समारोह के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। एनजीटी के आदेशों के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन फिर भी मैरिज बैंक्वेट वाले सिंगल यूज प्लॉस्टिक का प्रयोग करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में नगर परिषद ने मैरिज बैंक्वेट वालों की सूची तैयार की है। इन्हें सोमवार को नोटिस भेजे जाएंगे कि भविष्य में यदि उनके बैंक्वेट में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन यह जुर्माना मैरिज पैलेस से वसूल किया जाएगा।
विज्ञापन

प्लॉस्टिक प्रतिबंध पर सात लाख वसूला जुर्माना
नगर परिषद सिरसा ने पछिले 6 महीनों में पॉलिथीन प्रयोग करने पर दुकानदारों से करीब सात लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। अब शहर में पॉलिथीन प्रयोग कम हो गया है। लेकिन सिंगल यूज प्लॉस्टिक अभी भी जारी है। इसलिए नप ने मैरिज पैलेस वालों को सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रयोग करने पर जुर्माना लगाने की हिदायतें देने का फैसला किया है। 100 ग्राम प्लॉस्टिक मिलने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा। 500 ग्राम पर 1500 रुपये, एक किलो पर तीन हजार रुपये जुर्माना व पांच किलो तक दस हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी है। अगर कोई बेचता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। मेरिज पेलेस में यदि शादी समारोह में सिंगल यूज प्लॉस्टिक मिला तो जुर्माना पेलेस संचालक से वसूला जाएगा। प्लास्टिक मानव जीवन के लिए हानिकारक है।
देवेंद्र बिश्नोई, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर नगर परिषद सिरसा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed