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Sirsa News: 2006 के बाद बने भवन और मौजूदा समय में हो रहे निर्माण की रिपोर्ट बनाने के आदेश

Tue, 16 Jul 2024 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 16 Jul 2024 01:25 AM IST
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Order to prepare report of buildings constructed after 2006 and ongoing construction
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। एयरफोर्स सिरसा की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए नगर परिषद को लिखे हुए पत्र पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार को कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह खनगवाल ने भवन शाखा के अधिकारियों को आदेश दिए कि कॉलोनी में बने अवैध निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई अमल में लाए। जिन भवनों को गिराया जाना है, उनको लेकर आगामी कार्रवाई करें। यदि इस मामले में लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ होगी। अब अधिकारियों ने ग्राउंड रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है।
एयरफोर्स के साथ लगने वाली विष्णुपुरी कॉलोनी अवैध है। इसे वैध करवाने को लेकर स्वयं विधायक ने डीटीपी विभाग को पत्र लिखा है, जो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
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जानकारी के अनुसार वर्ष 2006 में एयरफोर्स ऑथोरिटी ने पत्र जारी किया था। इसमें लिखा गया था कि जो निर्माण मौजूदा समय में हो चुके है, वह सही हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। इस पत्र का हवाला देकर कॉलोनी के लोगों ने अपना पक्ष भी भवन शाखा के अधिकारियों के समक्ष रखा है। इस पत्र के बावजूद नगर परिषद अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि 2006 के बाद बिना नक्शे के बड़े स्तर पर निर्माण हुआ है।
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अवैध काॅलोनी में नहीं किया जा सकता है निर्माण
नगर परिषद के एक्ट के अनुसार अवैध कॉलोनी में नक्शे पास नहीं होते। नक्शे के पास निर्माण करना नियमानुसार गलत है। अब नगर परिषद की ओर से 2006 के बाद बने भवन निर्माण और मौजूदा समय में बन रहे भवनों की जांच की जाएगी। मौजूदा समय में बनने वाले सभी भवनों को लेकर सीलिंग की कार्रवाई को अमल में लाएगा।

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कॉलोनीवासियों ने यह रखा है पक्ष
विष्णुपुरी कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कैप्टन जेपी वर्मा ने बताया कि जब कॉलोनी विकसित उस वक्त एयरफोर्स की चाहरदीवारी डेढ़ किलोमीटर दूर थी। कोई गजट नोटिफिकेशन सरकार की ओर से नहीं किया गया था। इसलिए दोनों नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। एयरफोर्स ने स्वयं वर्ष 2015 में लिखित में दिया था कि रिहायशी कॉलोनी विकसित होने से उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने बताया कि विष्णुपुरी कॉलोनी 1990 से विकसित हुई है। यहां पहले कॉटन मिल होती थी। मिल बंद होने के बाद द्वारका प्रसाद ने कॉलोनी काटी थी। इसके बाद निरंतर विकसित हो रही है। मिल के क्षेत्र में ही कॉलोनी विकसित हुई है। कॉलोनी का दूसरा हिस्से के प्लाट एक अन्य कॉटन मिल में काटे गए है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन वर्ष 2012 से मांग कर रही है कि विष्णुपुरी कॉलोनी को वैध किया जाए। कॉलोनी नियमानुसार विकसित हुई है। उन्होंने बताया कि 75 फीट से ऊपर रिहायशी निर्माण नहीं किया जा सकता है। दीवार के साथ एयरफोर्स के क्वार्टर बने हुए हैं, जो तीन मंजिला है।

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यह दी गई हैं सुविधाएं
स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन, पेयजल लाइन


एयरफोर्स की चाहरदीवारी के साथ हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भवन शाखा के अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोई कोताही इस मामले में बरती नहीं जाएगी। - अतर सिंह खनगवाल, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद।
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