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खुले में शौच करने पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना

Fri, 27 Nov 2020 11:35 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2020 11:35 PM IST
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Open defecation will be fined Rs 500
नप की फाइल फोटो। - फोटो : Sirsa
नगर परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वेक्षण के लिए सिरसा को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए आवेदन करेगा। इसलिए अब खुले में शौच करने वालों पर नगर परिषद सिरसा ने 500 रुपये जुर्माना करने का प्रावधान किया है।
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स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में सिरसा का पूरे देश में 176वां रैंक आया था। यह रैंक एक लाख से पांच लाख की जनसंख्या के आधार पर आया था। स्वच्छता सर्वेक्षण अबकी बार 6 हजार अंकों का होगा। ओडीएफ प्लस होने पर स्वच्छता सर्वेक्षण में 200 अंक मिलते हैं। पिछली बार नगर परिषद सिरसा ने केवल ओडीएफ के लिए ही आवेदन किया था। लेकिन ओडीएफ प्लस के लिए इसलिए आवेदन नहीं किया, क्योंकि शहर के सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी। अबकी बार नगर परिषद सिरसा शहर को ओडीएफ प्लस के लिए आवेदन करने जा रही है। शनिवार या रविवार तक नगर परिषद की सेनेटरी शाखा आवेदन कर देंगी। इसलिए नगर परिषद ने खुले में शौच करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का नियम बनाया है। बाकायदा जुर्माना वसूूलने के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा।
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शहर के टायलेट होंगे साफ सुथरे
नगर परिषद ने सार्वजनिक शौचालयों को साफ सुथरा रखने के लिए एक टीम का गठन करने का फैसला किया है। यह टीम शहर के सभी 20 पब्लिक शौचालयों की स्थिति को देखेगी। जिन शौचालयों की स्थिति खराब होगी, उनमें पानी, बिजली व्यवस्था व साबुन की व्यवस्था करवाएगी। हालांकि नगर परिषद हर साल ही ऐसे ही प्रयास करती है, लेकिन शौचालयों को साफ सुथरा नहीं कर पाती। इसका उदाहरण शहर की एमसी मार्केट में नप के शौचालयों व नगर परिषद कार्यालय में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है।
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कोट
शहर को ओडीएफ प्लस घोषित करने के लिए नप आवेदन कर रही है। खुले में शौच करने पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
- अविनाश सिंगला, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर नगर परिषद सिरसा।
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