फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   one year jail in hit and run case

Sirsa News: हिट एंड रन मामले में दोषी चालक को एक साल की कैद

Wed, 01 Apr 2026 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 01 Apr 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
one year jail in hit and run case
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सिरसा। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी गाड़ी चालक को दोषी करार देते एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी चालक गोपाल कंबोज निवासी गांव नेजाडेला खुर्द सिरसा का रहने वाला है। न्यायाधीश गगनदीप गोयल ने फैसले में कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल अपराधी को दंडित करे बल्कि भविष्य में अन्य लोगों को भी ऐसे अपराध करने से रोके।
मामले के अनुसार, 25 जनवरी 2020 को गांव सिकंदरपुर स्थित डेरा राधा स्वामी के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी ने युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि गाड़ी चालक मौके से भाग निकला था। राहगीर बलविंदर कुमार घायल को तुरंत महाराजा चरण चैरिटेबल अस्पताल राधा स्वामी सिकंदरपुर लेकर पहुंचे। घायल की पहचान लखविंदर सिंह निवासी सिरसा के रूप में हुई।
विज्ञापन

डॉक्टरों ने लखविंदर को हिसार रेफर कर दिया जहां 3 फरवरी 2020 को उपचार के दौरान मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच के दौरान 12 फरवरी 2020 को चालक गोपाल कंबोज को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed