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अब सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें, दाएं और बाएं का नियम रहेगा लागू

Mon, 18 May 2020 10:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2020 10:36 PM IST
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now shpo will open from 9:30 am to 6 pm
नगर परिषद के सचिव गुरशरण सिंह व पवन चालान काटते हुए। - फोटो : Sirsa
लॉकडाउन 4 में जिला प्रशासन ने अब दुकानें खोलने की समय सीमा डेढ़ घंटा बढ़ा दी है। साथ ही रेस्टोरेंट की रसोई खोलने की अनुमति दे दी है। ताकि ग्राहकों को होम डिलिवरी की जा सकें। वहीं लॉकडाउन चार के पहले दिन एसडीएम ने बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान सात दुकानों के चालान काटने की कार्रवाई की गई। इन दुकानों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। ग्राहकों ने मास्क भी नहीं पहने थे।
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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4 के लिए निर्देश जारी की गई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के मद्देनजर शहर में दुकानों पर अभी दाएं और बाएं का नियम लागू रहेगा, हालांकि दुकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानें खुलने का समय सुबह 9:30 से शाम 6 बजे रहेगा और शाम सात से सुबह सात बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी।
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उपायुक्त ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4 के लिए कुछ रियायतों के साथ गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन में बहुत सी गतिविधियों पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रखा गया है, तो कुछ रियायत भी दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शहर में दुकानों को खोलने के लिए अभी दाएं और बाएं के नियम जारी रहेंगे। दुकानों पर संक्रमण बचाव के संबंध में जारी हिदायतों और निर्देशों का पालन करना होगी। उन्होंने बताया कि दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। एक-दूसरे के बीच दो गज की दूरी बहुत जरूरी का पालना करना होगा। लॉकडाउन में 4 में जारी गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट केवल रसोई संचालन के लिए सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान केवल खाने संबंधी सामान की होम डिलिवरी की ही अनुमति रहेगी। कोविड-19 संक्रमण बचाव के मद्देनजर सार्वजनिक जगहों और वाहनों में सामाजिक दूरी व मॉस्क लगाना अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना किया जाएगा। इसी प्रकार 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर आवगमन पर प्रतिबंध रहेगा। जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए संबंधित एसडीएम को कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि कोई भी हिदायतों और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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एसडीएम और नप सचिव ने किया शहर का दौरा
एसडीएम जयवीर यादव ने दोपहर दो बजे नगर परिषद के सचिव गुरशरण सिंह के साथ शहर का दौरा किया। इस दौरान शहर में खुली दुकानों पर सामाजिक नियमों की अवहेलना की जा रही थी। शहर में पांच दुकानों पर ग्राहकों ने मास्क नहीं पहने थे। एसडीएम जयवीर के निर्देश पर नगर परिषद कर्मचारियों ने उनके चालान काटे। जिसमें हैंडलूम, वाच हाउस, मेडिकल स्टोर, गारमेंट्स, बीज भंडार और साइकिल की दुकानों में ग्राहकों के मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन न करने पर चालान काटे गए। शहर के सिटी थाना रोड पर एक कपड़े की दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी। उसमें सामाजिक नियमों की अनदेखी की गई थी। नगर परिषद के कर्मचारियों ने ग्राहकों की भीड़ जमा होने के कारण उनका चालान काट दिया।
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