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Sirsa News: खुले में मीट के अवशेष डालने पर दुकानदारों और रेस्टोरेंट संचालकों को जारी किए नोटिस

Fri, 24 Jan 2025 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 24 Jan 2025 11:02 PM IST
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Notices issued to shopkeepers and restaurant operators for dumping meat remains in the open
सिरसा। नगर परिषद के दायरे में मीट की दुकानों से फैलने वाली गंदगी और बदबू को लेकर शिकायतें मिल रहीं हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर नगर परिषद की सफाई शाखा के अधिकारियों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हाल ही में डबवाली रोड पर सीएम विंडो के माध्यम से मिली शिकायत के बाद नगर परिषद ने पूरे शहर की मीट की दुकानों और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस थमाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले डबवाली रोड पर पांच दुकानदारों को नोटिस दिए। अब सोमवार से सभी मीट व चिकन विक्रेताओं को नोटिस दिए जाएंगे।
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इतना ही नहीं, जिन लोगों ने नियमों के अनुसार अपनी मीट व चिकन की दुकानों में व्यवस्था नहीं बनाई हुई है उन सभी को बंद करवाने की कार्रवाई भी नगर परिषद प्रशासन करेगी। आंकड़ों के अनुसार शहर में मीट, चिकन की दुकानों के साथ चिकन कार्नर व रेस्टोरेंट मिलाकर 250 के आसपास हैं। इन सभी पर कार्रवाई नगर परिषद करेगी।
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यहां नहीं हो सकती है कार्रवाई

नगर परिषद के अनुसार वाल्मीकि चौक एरिया की दुकानों को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन का आपस में कोर्ट केस चल रहा है। ऐसे में इन दुकानदारों पर नगर परिषद कार्रवाई नहीं कर सकती। हालांकि इन दुकानदारों को भी जागरूकता किया जाएगा।
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ये हैं नियम

- मीट या चिकन की दुकानों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है।



- इन दुकानों में मीट बेचने के लिए दुकान में गीजर होना चाहिए।

- मीट को स्टोर रखने के लिए फ्रीज होना चाहिए।

- अवशेषों का निस्तारण दुकान में ही होना चाहिए।

- दुकान में जानवरों व मुर्गों को नहीं काटा जाना चाहिए।

- दुकान में केवल तैयार मांस बेचा जाना चाहिए।

- दुकान का फर्श ईंट, पत्थर, या सीमेंट का होना चाहिए।



- दुकान के बाहर गहरे रंग का शीशा या पर्दा लगा होना चाहिए।



- दुकान में नियमित सफाई होनी चाहिए।



- ब्लड व अन्य चीजों को लेकर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए।

- व्यक्ति के पास मीट ग्लास केबिन होना चाहिए।

- लाइट की सही व्यवस्था होनी चाहिए आदि नियम होते है।





डंपिंग प्वाइंटों पर डाल रहे अवशेष

नगर परिषद के सीएसआई के समक्ष एक दुकानदार ने बताया कि वह डंपिंग प्वाइंट पर अवशेष डालते हैं। सीएसआई ने कहा कि वहां वेस्ट नहीं डालना है, इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए।



नियम तोड़ने वाले सभी चिकन और मीट कार्नर वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे। 250 के करीब दुकानों व रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए जाएंगे।

जयवीर सिंह, सीएसआई, नगर परिषद
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