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पेंशन के लिए नहीं काटने होंगे कार्यालयों के चक्कर
sirsa
Updated Sat, 26 Apr 2014 11:27 PM IST
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उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने बताया कि अब जिले में जिला विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन/ भत्ता/ वित्तीय सहायता हेतु आवेदन के लिए किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपरोक्त योजनाओं के लिए व्यक्ति माह में एक बार आवेदन दे सकेंगे।
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इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम बृहस्पतिवार तथा नगर परिषद व नगर पालिकाओं के क्षेत्रों के व्यक्तियों को नगर परिषद व नगरपालिकाओं के कार्यालय में हर महीने के दूसरे सोमवार का दिन निश्चित किया गया है।
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सभी संबंधित विभागों के अधिकारी महीने में इन दोनों दिनों में इकट्ठा बैंठेंगे, जहां योजनाओं से संबंधित सभी प्रकार की औपचारिकताएं मौके पर ही पूरी की जाएंगी।
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उन्होंने बताया कि महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ के पत्र क्रमांक 4912- 32/ ओ. ए. पी./ एस. जे. ई./ 2014 दिनांक 20/ 03/ 2014 द्वारा निर्देशों के अनुसार खंड व नगरपालिका/ नगरपरिषद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के संबंधित अधिकारी, संबंधित खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद/ सचिव, नगरपालिका के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
यहां आने वाले आवेदनों की मौके पर ही संबंधित कर्मचारी मिलकर जांच पड़ताल करेंगे। व्यक्ति आवेदन पत्र हर प्रकार से पूर्ण पाया जाए तो उस आवेदन प्राप्ति की रसीद संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ कार्यकारी अधिकारी/ नगरपरिषद / सचिव नगरपालिका कार्यालय से जारी की जाएगी जो आवेदन पत्र अधूरे पाए जाएंगे, उनमें पाई गई कमियों के बारे भी मौके पर ही संबंधित आवेदनकर्ता को अवगत करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद/ सचिव, नगरपालिका के कार्यालय में जो तिथि निर्धारित की गई है, कोशिश की जाए की संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद/ सचिव, नगरपालिका से फार्माें पर आवश्यक कार्रवाई करने उपरांत सूची सहित उसी दिन जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिरसा का कर्मचारी फार्म लेकर आए
यदि किसी कारणवश उसी दिन फार्म प्राप्त करना संभव न हो तो जिला समाज कल्याण अधिकारी अगले पांच दिनों के अंदर-अंदर वह फार्म फील्ड कार्यालय से अपने कार्यालय में मंगवाएं। उसके उपरांत अगले सात दिनों के अंदर-अंदर इन फार्मों को नियमानुसार स्वीकृत/ अस्वीकृत कर दिया जाना है।